माणकचौक थाना पुलिस की एफआर नामंजूर
संवाद प्लस।जयपुर
Samwad plus.com
महानगर मजिस्ट्रेट (क्रम-8) द्वितीय ने गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी और उनके पुत्र मानस गोस्वामी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए समन जारी कर उन्हें 19 अक्टूबर को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश उनके खिलाफ दर्ज FIR पर माणक चौक थाना पुलिस की FR को नामंजूर करते हुए दिया। महंत अंजन कुमार के भाई आथेश कुमार ने थाना पुलिस की एफआर पर प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। परिवादी आथेश कुमार गोस्वामी बताकर एफआर पेश कर दी। जिसके ने परिवाद के जरिए माणक चौक थाने में में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
समन जारी कर 19 अक्टूबर को किया तलब
रिपोर्ट में कहा परिवादी ने कहा कि पुलिस ने केवल था कि 17 दिसंबर 2019 को वह रोजाना की तरह मंदिर परिसर में स्कूटर खड़ा करके दर्शन व पूजा करने गया था। वापस लौटने पर उनका स्कूटर नहीं मिला। एक महिला गार्ड ने बताया कि स्कूटर मंदिर बाहर खड़ा किया गया है। जब उन्होंने आपत्ति की तो वहां मौजूद मानस गोस्वामी और अंजन कुमार गोस्वामी ने लडाई-झगड़ा और गाली-गलौच करते हुए धमकी दी। पुलिस ने 24 दिसंबर 2020 को मामला झूठा बताकर FR पेश कर दी। जिसके खिलाफ दायर प्रोटेस्ट पिटीशन में परिवादी ने कहा कि पुलिस ने केवल आरोपी पक्ष के हितकर साक्ष्य लिए हैं। कोर्ट ने अंजन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 506 और मानस के खिलाफ धारा 323 और धारा 341 के तहत प्रसंज्ञान लिया है।