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जुर्माने से बचना है तो विशेष दर्शन कराएं

तिरुपति देवस्थानम पर 45 लाख का लगाया जुर्माना

संवाद प्लस। 16 साल पहले विशेष दर्शन का टिकट लेने के बाद भी दर्शन से वंचित किए जाने के मामले में सेलम जिला उपभोक्ता परिवेदना निवारण आयोग ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा की अर्थदंड को टालना है तो प्रार्थी को विशेष दर्शन कराएं। प्रार्थी के. आर. हरिभास्कर ने 27 जून, 2006 को तिरुपति में दो व्यक्तियों को विशेष दर्शन के लिए 12250 रुपए का भुगतान किया था। उन्हें 10 जुलाई, 2020 की तारीख दी थी।

तारीख देने का वादा किया। बाद में नई तारीख से भी इनकार कर दिया। हरिभास्कर की शिकायत पर आयोग ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को 1 वर्ष में विशेष दर्शन कराएं अन्यथा 45 लाख रुपए के मुआवजा दें।


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