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संवाद प्लस।

मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल पास
भाजपा ने कहा- हिंदू विरोधी बिल
कांग्रेस का दावा- 22 साल पुराना

बेंगलुरु | कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। इसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है, तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। यह बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 है। इस को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतर आए हैं। भाजपा का कहना है कि हिंदू विरोधी बिल है। कांग्रेस ने कहा है कि यह 22 साल पुराना प्रावधान है। सरकार ने स्लैब में एडजस्टमेंट किया है।


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