संवाद प्लस।
जयपुर | राज्य सरकार के केबिनेट निर्णय की पालना में नगरीय विकास विभाग ने सामाजिक, धार्मिक संस्थानों, ट्रस्टों को रियायती दरों पर जमीन आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। प्राधिकरणों और यूआईटी के 17 बड़े शहरों और स्थानीय निकाय के 240 शहर कस्बों में इस संबंध में आदेश की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अनुसार भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किए गए हैं। अब सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चेरिटेबल संस्थानों, ट्रस्टों को रियायती दरों पर भूमि आवंटन के लिए उप नियम जोड़े गए हैं। नया नियम 9 जोड़ा है, इसके अनुसार विभिन्न समाजों के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए संभागीय पर अधिकतम 2500 वर्गमीटर और संभागीय मुख्यालय के अलावा दूसरे शहरों में अधिकतम 3000 वर्गमीटर तक के भूखंड रियायती दरों पर आवंटित किए जा सकेंगे। ये आदेश केबिनेट की 17 अप्रैल की बैठक की पालना में जारी किए गए हैं।