Share this news

जयपुर | हाईकोर्ट ने सीकर जिले के खाटूश्यामजी स्थित चरागाह भूमि पर अवैध तौर पर डंपिंग यार्ड बनाने और वहां कचरा डालने पर मुख्य सचिव, सीकर जिला कलेक्टर, खाटू एसडीओ व स्थानीय नगर पालिका के ईओ से जवाब देने के लिए कहा है।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश सोहनलाल व अन्य की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने अफसरों से पूछा है कि जब कचरा डिपो के लिए जगह तय है तो चरागाह भूमि पर डंपिंग यार्ड क्यों बनाया गया है। अधिवक्ता सतीश खांडल ने बताया कि खाटूश्यामजी में 400 गायों की गौशाला व सरकारी स्कूल के पास चरागाह भूमि है। डंपिंग यार्ड के लिए अन्य जमीन चिन्हित की हुई है। याचिका में कहा कि यहां पर कचरा डालने से गोशाला की गायों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं गांव के बच्चों सहित अन्य लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं। इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की और कई दिनों तक धरना भी दिया। लेकिन फिर भी नगर पालिका वहां पर लगातार कचरा डाल रही है। इसलिए लोक स्वास्थ्य व ि को देखते हुए यहां कचरा डालने पर तत्काल रोक लगाई जाए।


Share this news