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संवाद प्लस।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि मंदिरों और देवी-देवताओं के नाम पर चल रहीं फर्जी वेबसाइटों को साइबर क्राइम विंग की मदद से बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उनकी कमाई की वसूली की जानी चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिरों के नाम पर चल रही अनधिकृत और फर्जी वेबसाइटों को गंभीरता से लिया है और केंद्र और राज्य सरकारों को इन्हें तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि मंदिरों और देवी-देवताओं के नाम पर चल रहीं फर्जी वेबसाइटों को साइबर क्राइम विंग की मदद से बंद किया जाना चाहिए और उनकी कमाई की वसूली की जानी चाहिए।

साथ ही अदालत ने कहा कि अधिकारियों को मंदिरों की आधिकारिक वेबसाइटों की सूची के साथ दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इसकी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे मंदिरों के नाम पर तीसरे पक्ष द्वारा बनाई गई अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक करें, जो मंदिरों या मंदिर प्राधिकरणों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।


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